पास धारकों, सरकारी कर्मचारी समय से पहुंचे कार्यालय, शाम छह बजे के बाद ही जा सकेंगे घर

लखनऊ(सौम्य भारत)। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लखनऊ पुलिस आए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। शुक्रवार से सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कर्मचारियों, पास धारकों को भी सुबह साढ़े नौ बजे तक हर हाल में अपने कार्यालय पहुँचने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को शाम छह बजे के बाद कार्यालय से निकलने को कहा गया है। 
पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक इस दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए अनुमति प्राप्त डिलीवरी बॉयज को सामान ले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों को पास जारी किया गया है उन्हें भी सुबह साढ़े नौ बजे तक अपने कार्यालय पहुँचने को कहा गया है। इन्हें भी शाम छह बजे के बाद ही कार्यालय से निकलने के निर्देश दिए गए हैं। 


दुकानदार भी समय का रखें ख्याल


आदेश में ऐसे दुकानदारों को जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, उन्हें भी इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले दुकान पर पहुँचने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित लोग जिन्हें ड्यूटी पास निर्गत किए गए हैं उन्हें उनके पास गले मे लटकाने अथवा गाड़ी के चस्पा करने को कहा गया है, जिससे उन्हें दूर से ही देखा जा सके। इसके अलावा पास धारकों को बेवजह टहलता पाया गया तो उनके पास निरस्त किए जाएंगे। पुलिस आयुक्त ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। 


निकटतम दुकानों पर ही जाएं


जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी आदेश में लीगों से अपील की गई है कि वह इमरजेंसी होने पर अपने निकटतम दुकान पर ही जाएं। लोगों से शारिरिक दूरी बनाकर खरीदारी करने की अपील की गई है। इसके साथ ही अपरिहार्य कारणों से ही घर से निकलने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। पुलिस आयुक्त के मुताबिक सील किए गए इलाकों में लोगों पर पूर्ण प्रतिबंध पहले की तरह लागू है। यह आदेश सम्पूर्ण राजधानी में लागू होगी। पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 


मीडियाकर्मियों को रहेगी छूट 
मीडियाकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त का कहना है कि मिडियाकर्मी अपने पास और परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकेंगे। पुलिसकर्मियों से मीडिया के लोगों को नहीं रोकने के लिए कहा गया है।