बगैर लाइसेंस के नहीं बेच सकेंगे जनवरी से सिगरेट-तंबाकू


महापौर संयुक्ता भाटिया व नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों को लाइसेंस बांटकर इसका शुभारंभ किया।
लखनऊ(सौम्य भारत)। अब तंबाकू उत्पाद नियमों का पालन करने पर ही बेच सकेंगे। एक जनवरी से वही दुकानदार सिगरेट तंबाकू बेच पाएंगे, जिनके पास नगर निगम की तरफ से जारी लाइसेंस होगा। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में दो से तीन दिन में लाइसेंस बनेगा। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जोन पांच कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों को लाइसेंस बांटकर इसका शुभारंभ किया।
नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि अब नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों से यह लाइसेंस वितरित किया जाएगा। खुली सिगरेट बेचना प्रतिबंधित होगा। शैक्षिक संस्थाओं से सौ गज की दूरी पर ही तंबाकू उत्पाद बेचने की दुकान होगी। इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम के सभी ¨बदुओं का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।